सरकारी योजनाएँ

केन्द्र सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाएं

1. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

2. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

3. पी. एम.केयर्स स्कीम फॉर चिल्ड्रन

4. स्पॉन्सरशिप व फोस्टर केयर योजना

5. पश्चात्वर्ती देखरेख आफ्टर केयर योजना

6. आयुष्मान भारत योजना

7. प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना

৪. प्रधानमंत्री जन धन योजना

9. प्रधानमंत्री आवास योजना

10 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

11. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम

12. स्वजलधारा योजना

13. दीनदयाल उपाध्याय – ग्रामीण कौशल्य योजना

14. पी. एम. स्वनिधि योजना

15. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

16. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

17. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

18, अटल पेंशन योजना

19. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDs)

20. बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा स्कीम

21. निरामय स्वार्थ्य बीमा योजना

22. दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना (डी.डी.आर. एस.)

23. स्वाधार गृह योजना

24. वन स्टॉप सेंटर योजना (One Stop centre Sdheme)

25. जेंडर चैंपियंस योजना (Gender Champions scheme)

26. समेकित बाल विकास योजना (ICDS)

27. पोषण अभियान कार्यक्रम

28, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

29. स्वच्छता उद्यमी योजना

30. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

31. बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना या बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्रक की(Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labourers)

32. प्रत्येक राज्य द्वारा जिला स्तर पर बंधुआ श्रम पुनर्वास निधि (Bonded Labour Rehabilitation Fund)

म.प्र. शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाएं

* महिला एवं बाल विकास

1 एकीकृत बाल विकास सेवा योजना

2. लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत स्वीकृति जारी करना

3. समेकित बाल संरक्षण योजना

किशोरी बालिकाओं के लिए योजना

5. मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना

6. प्रधानमंत्री मात् वंदना योजना

समेकित बाल विकास योजना ( आई.सी.डी. एस. )

৪. म.प्र. बाल प्रयोजन निजी (प्रायवेट स्पॉन्सरशिप) योजना

9. मंगल दिवस

10. स्वाधार गृह योजना (अशासकीय संस्थाओं को सहायक अनुदान)

11. लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0

सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण विभाग

12. मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना

13. इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धवावस्था पेंशन योजना

14. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

15 राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

16. छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निः:शक्तजन के लिए

सहायता अनुदान योजना

17. निःशक्त व्यक्तियों को विशेष साधन/उपकरण प्रदान योजना एवं शल्यक्रिया उपचार सहायता

18. निःशक्त विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु विदेश अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति योजना

19. निःशक्त विद्यार्थियों हेतु छात्रगृह योजना

20. मध्यप्रदेश निःशक्त छात्र / छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस, निर्वाह भत्ता, परिवहन योजना ,भत्ता

21. निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना

22. मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना

23. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना

24. मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना

25. मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना

* आयुष विभाग

26. दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना

27. प्रतिभा किरण

28. विक्रमादित्य योजना

29. गाँव की बेटी

* पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

30. पिछड़ा वर्ग विद्यार्थी मेधावी पुरस्कार योजना-2003

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

31. राज्य बीमारी सहायता निधि के आधीन रुपये 1 लाख के प्रकरण (जिला स्तरीय) का स्वीकृत किया

जाना

32. विकलांगता प्रमाण पत्र दिया जाना

33, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कार्ड जारी करना

34, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना

35. जननी एक्सप्रेस योजना

36. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम

37. जननी सहयोगी योजना

38 जननी सुरक्षा योजना

39, मध्यप्रदेश कोविड उपचार योजना

* स्कूल शिक्षा विभाग

40.अनुसूचित जनजाति कन्या साक्षरता प्रोत्साहन राशि कक्षा 6वीं, 9वीं एवं 11वीं के लिये

41, डॉ. ए. पी.जे. अब्दुल कलाम मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना (कक्षा 12वीं उत्तीण) (केवल शास. विद्या. के लिये)

42. नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप

43. पितृहीन कन्याओं को छात्रवृत्ति क्षा 1 से 12 तक (केवल शास. विद्या. के लिये)

44. बालिका “शिक्षा प्रोत्साहन योजना (NSIGSE)

45. इस्पायर अवॉर्ड 

46, इकलौती बेटी छात्रवृत्ति

47. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम

* श्रम विभाग

48. विवाह सहायता योजना

49. प्रसूति सहायता योजना, 2004

50. मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर योजना

51. निर्माण श्रमिकों का पंजीयन

52. मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना,

53. श्रमिक कौशल प्रशिक्षण योजना, 2012

54. निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में स्थायी अपंगता होने पर सहायता प्रदान करना

* पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएँ

55 गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की सूची में नाम जोड़ना (ग्रामीण क्षेत्र)

56. अनाज भण्डारण हेतु गोदाम निर्माण

57. इन्दिरा आवास योजना

58.कामधेनू

59. क्रीडांगन

60. पंच परमेश्वर योजना

61. ग्रामीण क्षेत्र के बी.पी.एल. आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्थ कराना

62. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना

63. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

64. मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना

* तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग की योजनाएँ

65. विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना

66, रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना

67. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में मैरिट छात्रवृत्ति

6৪, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना

69. अनुसूचित जाति/ जनजाति के युवाओं को कम्यूटर प्रशिक्षण योजना (आई. टी. आई.)

70. अनुसूचित जाति / जनजाति के युवाओं को कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति

71. अनुसूचित जाति / जनजाति के युवक / युवतियों को 6 माही कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना

72. आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री प्रदाय

73. उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण प्रोत्साहन योजना

74. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (IT) में प्रवेश

75. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश Modular Employable salls योजना (आई. टी. आई.)

76. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में मैरिट छात्रृत्ति

7. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (आई. टी.आई.) में सामान्य निर्धन वर्ग के विद्यार्थियों की

छात्रवृत्ति योजना

78. ग्रामीण इंजीनियर योजना (आई.टी. आई.)

79. रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना (आई. टी. आई.)

৪0 मैरिट योग्यता छात्रवृत्ति 

* अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की योजनाएँ

৪1. सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

৪2. डॉ. भीमराव अंबेडकर मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना

৪3. दिल्ली में उच्च शिक्षा हेतु छात्रावास सुविधा

जनजातीय कार्य विभाग की विभागीय योजनाएँ

৪4. छात्रवृत्ति योजना

৪5. आवास सहायता योजना

৪6, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना (कक्षा 11वीं)

87. अनुसूचित जनजाति बालिकाओं हेतु साईकिल प्रदाय योजना

विविध योजनाएँ

৪৪,निर्माण श्रमिक रैन बसेरा योजना

৪9, मध्यप्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

90. गृह ज्योति योजना

91.मध्यप्रदेश समाधान योजना

92. मेघदूत योजना

93 मंदबुद्धि / बहुविकलांग को आर्थिक सहायता

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

# योजना से संबंधित जानकारी 

आयुष्मान भारत के तहत दूसरा घटक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, जिसे लोग (पी. एम.-जय)

के नाम से जानते हैं । यह योजना 23 सितंबर, 2018 को शुरू की गई थी। आयुष्भान भारत पी. एम.-जय दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है, जिसका उद्देश्य प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रूपये तक का मुफ्त इलाज माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य

सेवाओं के लिए 10.74 करोड़ से भी अधिक गरीब और वंचित परिवारों (या लगभग 50 करोड़

लाभार्थियों को) मुहैया कराना जो भारतीय आबादी का 40 प्रतिशत हिस्सा हैं। यह संख्या और शामिल

किए गए परिवार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 के अभाव

और व्यावसायिक मापदण्डों पर आधारित हैं।

इस योजना को पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के नाम से जाना जाता था। पूर्ववर्ती राष्ट्रीय

स्वास्थ्य योजना, जिसका प्रमोचन 2008 में हुआ था, का विलय पी. एम. – जय में किया गया, इसलिए

पी.एम. जय के तहत, उन परिवारों को भी शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में

उल्लेखित थे, लेकिन एस. ई. सी.सी. 2011 के डेटाबेस में मौजूद नहीं है। पी. एम. – जय पूरी तरह से एक

सरकार द्वारा वित्त -पोषित योजना है जिसकी कार्यान्वयन की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के

बीच बांटी गई है।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की मुख्य विशेषताएँ

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त-पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा/ आश्वासन योजना है।

यह योजना भारत में सार्वजनिक व निजी सूचीबद्ध अस्पतालों, स्वास्थ्य उपचार के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रूपये तक की धन राशि लाभार्थियों

में माध्यमिक और तृतीयक को मुहैया कराती है।

10.74 करोड़ से भी आधिक गरीब व वंचित परिवार (या लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

पी.एम.-जय सेवा संस्थान अर्थात् अस्पतालों में लाभार्थी को स्वास्थ्य्य सेवायें नि:शुल्क प्रदान करती है।

नैदानिक उपचार, स्वास्थ्य इलाज व दवाइयाँ मुफ्त उपलब्ध होती है।

पी. एम.-जय चिकित्सा उपचार से उत्पन्न अत्यधिक खर्चे को कम करने में मदद करती है, जो इस योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का इस योजना के तहत परिवार के आकार, आयु या लिंग पर कोई सीमा नहीं है।

इस योजना के तहत पहले से मौजूद विभिन्न चिकित्सीय परिस्थितियों और गंभीर बीमारियों को पहले दिन से ही शामिल किया जाता है।

० पी. एम.जय एक पोर्टिबल योजना हैं, लाभार्थी इसका लाभ पूरे देश में किसी भी सार्वजनिक या निजी सूचीबद्ध अस्पताल में उठा सकते हैं।

इस योजना में लगभग 1,393 प्रक्रियाएँ और पैकेज शामिल हैं जैसे कि दवाइयाँ, आपुर्ति, नैदानिक सेवाएँ., चिकित्सकों की फीस, कमरे का शुल्क, ओ. टी. और आई.सी.यू शुल्क इत्यादि, जो मुफ्त उपलब्ध हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निजी अस्पतालों की प्रतिपूर्ति सार्वजनिक अस्पतालों के बराबर की जाती है

# प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभ

भारत में कई सरकारी वित्त-पोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ हैं, जिनके अंतर्गत विभिन्न राज्यों

में प्रति परिवार 30,000 कराई जाती थी जो असमानता उत्पन्न करती थीं।

रूपये से लेकर 3.00.000/- रूपये तक की धन राशि मुहैया प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना समस्त लाभार्थियों को सूचीबद्ध माध्यमिक और तृतीयक

स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5,00,000 /- रूपये मुहैया कराती है।

इस योजना के तहत निम्नलिखित उपचार निःशुल्क उपलब्ध है :-

चिकित्सीय परीक्षा, उपचार और परामर्श

अस्पताल में भर्ती से पूर्व खर्चा

दवाइयाँ और चिकित्सा उपभोग्य

गैर- गहन और गहन स्वास्थ्य सेवाएँ

नैदानिक और प्रयोगशाला जाँच

अस्पताल में रहने का खचवा

अस्पताल में खाने का खचवा

उपचार के दौरान उत्पन्न होने वाली जटिलताएँ

|अस्पताल में भर्ती होने के बाद 15 दिनों तक की देखभाल

इस योजना में 5,00,000 /- रूपये का लाभ पूरे परिवार को मिलता है, इसका उपयोग परिवार

के एक या सभी सदस्यों द्वारा किया जा सकता है। योजना के तहत पाँच सदस्यों की

पारिवारिक सीमा थी। इस योजना की संरचना इस प्रकार से की गई है कि परिवार के आकार

या सदस्यों की उम्र पर कोई सीमा नहीं रखी गई है । इसके अलावा पहले से मौजूद विभिन्न

बीमारियों को इस योजना में पहले दिन से ही शामिल किया जाता है।

इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में नामांकित होने से पहले किसी भी किस्म

की बीमारी या स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित व्यक्ति उन सभी चिकित्सीय परिस्थितियों के लिए और

साथ ही पी.एम.जय योजना के तहत सारे उपचार, प्राप्त करने के लिए लाभार्थी हैं।

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सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) 

वर्तमान संदर्भ को ध्यान में रखते हुए एक आदर्श भारतीय गांव के बारे में महात्मा गांधी के व्यापक दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदलने के उद्देश्य से 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) शुरू की गई थी । एसएजीवाई के तहत , प्रत्येक संसद सदस्य एक ग्राम पंचायत को गोद लेता है और बुनियादी ढांचे के बराबर सामाजिक विकास को महत्व देते हुए इसकी समग्र प्रगति का मार्गदर्शन करता है। ‘ आदर्श ग्राम ‘ को स्थानीय विकास और शासन का विद्यालय बनना है, जो अन्य ग्राम पंचायतों को प्रेरित करेगा।

ग्रामीणों को शामिल करके और वैज्ञानिक उपकरणों का लाभ उठाकर, संसद सदस्य के नेतृत्व में एक ग्राम विकास योजना तैयार की जाती है। इस योजना की विशिष्ट विशेषता यह है कि:

  • जरूरत अनुसार
  • समाज से प्रेरित
  • जनभागीदारी पर आधारित

SAGY का उद्देश्य ?

SAGY का मुख्य उद्देश्य हैं:

  • ऐसी प्रक्रियाओं को शुरू करना जिससे चिन्हित ग्राम पंचायतों का समग्र विकास हो सके
  • जनसंख्या के सभी वर्गों के जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार करना –
    • बुनियादी सुविधाओं में सुधार
    • उच्चतर उत्पादकता
    • उन्नत मानव विकास
    • आजीविका का बेहतर अवसर
    • असमानताओं में कमी
    • अधिकार और अधिकार तक पहुंच
    • व्यापक सामाजिक लामबंदी
    • समृद्ध सामाजिक पूंजी
  • स्थानीय स्तर के विकास और प्रभावी स्थानीय सरकार के मॉडल तैयार करना जो पड़ोसी ग्राम पंचायतों को सीखने और अनुकूलन के लिए प्रेरित कर सकें
  • अन्य ग्राम पंचायतों को प्रशिक्षित करने के लिए पहचाने गए आदर्श ग्रामों को स्थानीय विकास के स्कूलों के रूप में विकसित करना

SAGY के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अलग दृष्टिकोण

  • मॉडल ग्राम पंचायत विकसित करने के लिए संसद सदस्य के नेतृत्व, क्षमता, प्रतिबद्धता और ऊर्जा का उपयोग करना।
  • सहभागी स्थानीय स्तर के विकास के लिए समुदाय के साथ जुड़ना और संगठित करना।
  • लोगों की आकांक्षाओं और स्थानीय क्षमता के अनुरूप व्यापक विकास प्राप्त करने के लिए विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और निजी और स्वैच्छिक पहल को एकजुट करना।
  • एक स्वैच्छिक संगठन, सहकारी और शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के साथ भागीदार बनाना।
  • परिणामों और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करना।

सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए गांव का चयन कैसे करें?

  • ग्राम पंचायत मूल इकाई होगी। इसकी जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में 3000-5000 तथा पहाड़ी, जनजातीय एवं दुर्गम क्षेत्र में 1000-3000 होगी।
  • सांसद अपने या अपने पति/पत्नी के गांव के अलावा किसी अन्य उपयुक्त ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
  • सांसद एक ग्राम पंचायत की पहचान करेगा जिसे तुरंत लिया जाएगा, और दो अन्य को थोड़ी देर बाद लिया जाएगा।
  • लोकसभा सांसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र के भीतर से एक ग्राम पंचायत चुननी होती है और राज्यसभा सांसद को उस राज्य में अपनी पसंद के जिले के ग्रामीण क्षेत्र से एक ग्राम पंचायत चुननी होती है, जहां से वह चुना जाता है।

आदर्श ग्राम में गतिविधियाँ

एक आदर्श ग्राम को लोगों की साझा दृष्टि से विकसित होना चाहिए, जिसमें उनकी क्षमताओं और उपलब्ध संसाधनों का यथासंभव सर्वोत्तम उपयोग किया जाना चाहिए, जिसे सांसद, ग्राम पंचायत, नागरिक समाज और सरकारी तंत्र द्वारा उचित सहायता प्रदान की जाए। स्वाभाविक रूप से, आदर्श ग्राम के तत्व विशिष्ट संदर्भ में होंगे। हालाँकि, महत्वपूर्ण गतिविधियों की व्यापक पहचान करना अभी भी संभव है। उनमें शामिल होंगे:

  • व्यक्तिगत विकास
  • सामाजिक विकास
  • मानव विकास
  • आर्थिक विकास
  • पर्यावरण विकास
  • सामाजिक सुरक्षा
  • बुनियादी सुविधाएं एवं सेवाएं
  • सुशासन

चिन्हित गांव को आदर्श ग्राम बनाने की रणनीति

  • समुदाय को सकारात्मक आम कार्रवाई के लिए सक्रिय और संगठित करने के लिए प्रवेश बिंदु गतिविधियाँ।
  • एकीकृत तरीके से लोगों की जरूरतों और प्राथमिकताओं की पहचान करने के लिए भागीदारी योजना अभ्यास।
  • जहां तक ​​संभव हो केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं और अन्य राज्य योजनाओं से संसाधनों को एकत्रित करना।
  • जहां तक ​​संभव हो मौजूदा बुनियादी ढांचे की मरम्मत और नवीनीकरण करना।
  • ग्राम पंचायतों और उनके भीतर लोगों की संस्थाओं को मजबूत करना।
  • पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना।

SAGY में प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग

प्रौद्योगिकी को अपनाना और अपनाना तथा नवाचार की शुरूआत इस कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण है। ये मोटे तौर पर निम्नलिखित क्षेत्रों में होंगे:

  • अंतरिक्ष अनुप्रयोग और रिमोट सेंसिंग
  • मोबाइल आधारित तकनीक
  • कृषि संबंधी प्रौद्योगिकी एवं नवाचार
  • आजीविका से संबंधित प्रौद्योगिकियाँ और नवाचार
  • उपयुक्त भवन निर्माण प्रौद्योगिकियाँ
  • सड़क निर्माण प्रौद्योगिकियाँ
  • जल आपूर्ति और स्वच्छता संबंधी प्रौद्योगिकियाँ

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