भगौड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक,2018( Fugitive Economic Ofenders Bill. 2018)
भगौड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक,2018( Fugitive Economic Ofenders Bill. 2018)
लोकसभा ने 19 जुलाई, 2018 को तथा राज्यसभा ने 25 जुलाई, 2018 को भगौड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 ( Fugitive Economic Ofenders Bill. 2018) को पारित किया था। 31 जुलाई, 2018 को इसकी अधिसूचना जारी की गई थी परंतु यह एक्ट 21 अप्रैल , 2018 से ही लागू मानी गई है।
उद्देश्यः
इस एक्ट में भारतीय न्यायालयों के कार्यक्षेत्र से बाहर रहकर भारतीय कानूनी प्रक्रिया से बचने वाले आर्थिक अपराधियों की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कड़े उपाय करने में मदद मिलेगी। इस विधेयक से भगौड़ा आर्थिक अपराधियों के संबंध में कानून के राज की पुनर्स्थापना होने की संभावना है क्योंकि इससे उन्हें भारत वापस आने के लिए बाध्य किया जाएगा और सूचीबद्ध अपराधों का कानूनी सामना करने के लिए बाध्य होंगे। इससे ऐसे भगौड़े आर्थिक अपराधियों द्वारा की गई वित्तीय चूकों में अंतर्विष्ट रकम की उच्चतर वसूल करने में बैकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं को भी मदद मिलेगी और ऐसी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।
विशेषताएं:
इस अधिनियम की निम्नलिखित विशेषताएं है: एक्ट के दायरे में कुल 100 करोड़ रुपए अथवा इससे अधिक मूल्य के अपराध को लाया गया है।
किसी व्यक्ति के भगौड़ा आर्थिक अपराधी घोषित होने पर विशेष न्यायालय के समक्ष आवेदन करना होगा। अपराध के जरिए भगौड़ा आर्थिक के रूप में घोषित व्यक्ति की संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान विया गया है। भगौड़ा आर्थिक अपराधी होने के आरोपित व्यक्ति को विशेष न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा।
* अपराध के फलस्वरूप व्युतपन्न संपत्ति के चलते भगौड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति की संम्पत्ति को जप्त किया जाएगा। ऐसे अपराधी की बेनामी संपत्ति सहित भारत और विदेशों में अन्य संपत्ति को जब्त किया जाएगा। भगौड़े आर्थिक अपराधी को किसी सिविल दावे का बचाव करने से अपात्र बनाया जाएगा। अधिनियम के अंतर्गत जब्त की गई संपत्ति के प्रबंधन व निपटान के लिए एक प्रशासन की नियुक्ति की जाएगी।
* ऐसे मामले में जहां किसी व्यक्त्ति के भगौड़ा घोषित होने के पूर्व किसी भी समय कार्यवाही की प्रक्रिया के समानांतर भगौड़ा आर्थिक अपराधी भारत लौट आता है और सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश होता है, तो उस स्थिति में प्रस्तावित अधिनियम के अंतर्गत कनूनन कार्यवाही रोक दी जाएगी।