अतिथि शिक्षकों के नियमित होने का मामला सिरे से खारिज हुआ

अतिथि शिक्षकों के नियमित होने का मामला सिरे से खारिज हुआ

शिक्षा विभाग ने कहा- भर्तीं परीक्षा के आधार पर मेरिट से ही चुने जा सकेंगे

अतिथि शिक्षकों के नियमित होने का मामला सिरे से खारिज हो गया है। लगभग 150 अतिथि शिक्षकों ने स्कूल शिक्षा विभाग से मांग की थी कि हाई कोर्ट के नर्देश के अनुसार उन्हें नियमित किया जाए। स्कूल शिक्षा विभाग ने नियमों का हवाला देकर उनकी मांग को खारिज कर दिया। बता दें कि हाई कोर्ट ने तकरीबन ने छह महीने पहले स्कूल शिक्षा विभाग को इस मामले का नियमानुसार तत्काल निराकरण करने को कहा था।

इंदौर-धार जिले सहित प्रदेश के करीब 145 अतिथि शिक्षकों ने स्कूल शिक्षा विभाग से मांग की थी कि वे सभी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हैं। उन्होंने बीएड और डीएड भी कर रखा है। इसके अलावा उनके पास अलग-अलग संस्थानों में तीन से 15 साल पढ़ाने का भी अनुभव है। इसलिए उन्हें नियमित किया जाना चाहिए। स्कूल शिक्षा विभाग ने जब उनकी अपील पर कोई कारवाई नहीं की तो अतिथि शिक्षकों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका में अपील की गई कि विभाग को इस मामले का जल्द से जल्द निराकरण कर उन्हें नियमित करने का निर्देश दिया जाए।

 लोक शिक्षण संचालनालय ने दिए ये तर्क 

लोक शिक्षण संचालनालय ने भर्ती नियमों के दो प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा कि शिक्षकों का चयन शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने के बाद सीधी भर्ती के जरिए किया जाता है। हालाकि सीधी भर्ती वाले पदों में से 25 फीसदी उन लोगों से भरे जाएंगे, जिन्होंने कम से कम तीन साल अतिथि शिक्षक के रूप में काम किया हो। लेकिन यदि इन पदों के लिए अतिथि शिक्षक का चयन नहीं होता है तो उन्हें भी सामान्य पदों में मर्ज कर दिया जाएगा। इसलिए अतिथि शिक्षकों को सीधे नियमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्हें भी भर्ती परीक्षा देनी होती है।  हालांकि उनके लिए आरक्षण है।

हाई कोर्ट ने इस याचिका का अक्टूबर 2023 में निराकरण करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग को कहा था कि नियम एवं प्रावधानों के अनुसार मामले का निराकरण जितनी जल्दी संभव हो किया जाए। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने भर्ती नियमों में तय प्रावधानों के आधार पर अतिथि शिक्षकों की मांग को अमान्य कर दिया। 

मांग खारिज कते हुए प्रकरण का कर दिया है निराकरण.. 

लोक शिक्षण आयुक्त शिल्प गुप्ता का कहना है कि अतिथि शिक्षकों को भतीं परीक्षा में 25 % आरक्षण के हिसाब से मेरिट के आधार पर ही चुना जा सकता है। उनके नियमित किए जाने की मांग को खारिज करते हुए प्रकरण का निराकरण कर दिया गया है। इसकी सुचना अभ्यावेदन लगाने वाले सभी अतिथि शिक्षकों को दे दी है।

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